सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में अपराधिक आरोप तय

सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि मामले में अदालत में अपराधिक आरोप तय होने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को अब सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है - सतीश उपाध्याय 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर।  दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा है कि सांसद श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दायर मानहानि याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध आज अदालत ने आरोप तय कर दिये हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। 

श्री उपाध्याय ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस मामले को लम्बा खींचने एवं टालने के भरसक प्रयास किये, अदालती समन स्वीकारने में भी टालामटोली की पर अंततः ऐसा लगता है कि कानून के लम्बे हाथ अब उन तक पहुंच गये हैं। शायद मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले अब ऐसे आपवादिक बन गये हैं जहां हम एक मुख्यमंत्री को बार-बार अपराधिक मामलों में न्यायालय की कार्यवाही का सामना करते देख रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं बचा है।  

दिल्ली भाजपा ने स्व. सोनी मिश्रा की पुत्री की पढ़ाई के लिये दिये 1 लाख रूपये 

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर।  बच्चों के लिये माताओं द्वारा रखे जाने वाले व्रत पर्व अहोई अष्टमी के अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कुछ माह पूर्व आत्महत्या को बाध्य की गई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता स्व. श्रीमती सोनी मिश्रा की बेटी की शिक्षा में सहयोग के लिये 1 लाख रूपये का सहयोग दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने अपने कार्यालय में मिलने आये स्व. श्रीमती सोनी मिश्रा के पति श्री अशोक मिश्रा को 1 लाख रूपये का बैंक नोट सौंपा। 

अब समय आ गया है कि केजरीवाल नगर निगमों के पूर्ण सहयोग से कार्य करें अन्यथा उच्चतम न्यायालय उन्हें व्यक्तिगत रूप से दायित्व निभाने के लिए बाध्य कर सकता है-सतीश उपाध्याय

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर।  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में आज अरविन्द केजरीवाल सरकार को फटकार गलाये जाने के बाद उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनके पास तीनों नगर निगमों के सहयोग से काम करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है।

श्री उपाध्याय ने कहा है कि एक सप्ताह से कम समय में ही अरविन्द केजरीवाल सरकार को उसकी नाकामियों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा फटकार लगाने की यह दूसरी घटना है।  हमें विश्वास है कि अब दिल्ली सरकार अपना दायित्व निभायेगी अन्यथा उच्चतम न्यायालय, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से भी बाध्य कर सकता है या उन्हें पुनः फटकार भी लगा सकता है।

    





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