श्रीमती शकुन्तला गैम्बलिन को संविधान के अनुच्छेद 239 (ए.ए.) के अनुसार ही कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है - आर.पी. सिंह
नई दिल्ली, 16 मई। भाजपा राष्ट्रीय मंत्री श्री आर.पी. सिंह ने कहा है कि श्रीमती शकुन्तला गैम्बलिन को दिल्ली की कार्यकारी मुख्य सचिव नियुक्त करने का उपराज्यपाल श्री नजीब जंग का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 239 (ए.ए.) द्वारा उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुसार ही है।
श्री सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल ने 4 पात्र अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को दी थी किन्तु टकराव की मानसिकता के कारण उन्होंने सभी चयनित अधिकारियों के नामों को अपमानजनक टिप्पणी के साथ अस्वीकृत कर दिया और उनकी जगह एक कनिष्ठ अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा।
उपराज्यपाल राज्य के प्रशासनिक प्रधान के पद को खाली नहीं रख सकते थे इस कारण उन्होंने संविधान के अधीन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुये श्रीमती शंकुन्तला गैम्बलिन को मुख्य सचिव नियुक्त किया।
श्री सिंह ने कहा कि उपराज्यपाल ने 4 पात्र अधिकारियों की सूची राज्य सरकार को दी थी किन्तु टकराव की मानसिकता के कारण उन्होंने सभी चयनित अधिकारियों के नामों को अपमानजनक टिप्पणी के साथ अस्वीकृत कर दिया और उनकी जगह एक कनिष्ठ अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखा।
उपराज्यपाल राज्य के प्रशासनिक प्रधान के पद को खाली नहीं रख सकते थे इस कारण उन्होंने संविधान के अधीन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुये श्रीमती शंकुन्तला गैम्बलिन को मुख्य सचिव नियुक्त किया।
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