दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2016 - दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती बरखा सिंह ने आज माननीय कोर्ट के उस फैंसले का स्वागत किया है जिसमें आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने श्रीमती बरखा सिंह पूर्व चैयरपरसन दिल्ली महिला आयोग पर मान हानि का दावा किया था। कोर्ट ने कुमार विश्वास द्वारा दाखिल केस को खारिज कर दिया।
श्रीमती बरखा सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता ने आलीशा खान ने आप पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री कुमार विश्वास पर छेड़छाड़ आरोप लगाए थे। पीडि़त महिला ने दिल्ली महिला आयोग में आकर अपनी शिकायत दर्ज की। जिस दौरान शिकायत दर्ज की गई उस समय मैं स्वयं दिल्ली महिला आयोग के चैयरपरसन के पद पर आसीन थी।
श्रीमती बरखा सिंह ने कहा कि पीडि़त महिला को न्याय दिलाने व उसका घर बसाया जा सके तो महिला आयोग चैयरपरसन होने के नाते श्री कुमार विश्वास को एक नोटिस भिजवाया कि यदि कुमार विश्वास महिला आयोग में आकर अपना पक्ष रखें व कह दें कि मेरा इससे कोई संबध नही है तो इस पीडि़त महिला को सम्मान मिलेगा और यह अपना घर बसा सकती है।
श्रीमती बरखा सिंह ने कहा कि आप नेता कुमार विश्वास ने महिला आयोग का साथ देने की जगह उल्टा उन्होंने न्यायालय में उनके खिलाफ मानहानि का के दर्ज करा दिया। जिसमें उनके वकील श्री सोमनाथ भारती थे। श्रीमती बरखा सिंह ने कहा कि आज माननीय उच्च न्यायाल ने कुमार विश्वास द्वारा दाखिल किए गए मानहानि केस को खारिज कर दिया है। जिससे यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अपने आप में ही झूठे और निराधार बातों करके बच नहीं सकते। श्रीमती बरखा सिंह ने एक बार फिर माननीय कोर्ट के इस फैंसले का स्वागत किया है।
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