उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार!
उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार उनके लिये न्यायालय का संदेश है कि वह कानून की परिधि का उल्लंघन करना छोड़ें-सतीश उपाध्याय
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा दायर मानहानि याचिका के क्रिमिनल पक्ष की सुनवाई रूकवाने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किये जाने का स्वागत करते हुये कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार उनके लिये न्यायालय का संदेश है कि वह कानून की परिधि का उल्लंघन करना छोड़ें या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिये तैयार रहें।
नई दिल्ली, 19 अक्टूबर। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा दायर मानहानि याचिका के क्रिमिनल पक्ष की सुनवाई रूकवाने संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री सतीश उपाध्याय ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज किये जाने का स्वागत करते हुये कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मुख्यमंत्री को राहत देने से इंकार उनके लिये न्यायालय का संदेश है कि वह कानून की परिधि का उल्लंघन करना छोड़ें या फिर कानूनी कार्यवाही का सामना करने के लिये तैयार रहें।
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