Mr. Mohan Bhardwaj thanks Union Minister Mr. Venkaiah Naidu for providing relief against demolition of illegal constructions
मोहन प्रसाद भारद्वाज, अध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने नेशनल केपीटल टैरीटरी आॅफ दिल्ली लाॅज (स्पेशल प्रोविजन) सेकण्ड एक्ट 2011 जिसकी अवधि 31.12.2014 को समाप्त हो रही थी उसे 31.12.2017 तक बढाते हुए 1.6.2014 तक के अनाधिकृत निर्माणों के विरूध डिमोलेशन आदि की कार्यवाही रोकने के लिए भारत सरकार और माननीय वैकंया नायडू,शहरी विकास मंत्री का दिल्ली की जनता की ओर से आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया है ।
भारद्वाज ने बताया है कि माननीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सांसदों उपराज्यपाल,दिल्ली नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष स्थायी समिति और नेता सदन की दिल्ली में विकास कार्यो के संबंध मे होने वाली मिटिंग में उन्होने नेशनल केपीटल टैरीटरी आॅफ दिल्ली लाॅज (स्पेशल प्रोविजन) सेकण्ड एक्ट 2011 के अन्तर्गत स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगमं के प्रस्ताव संख्या 163 दिनांक 17.9.2014 का हवाला देते हुए अपने पत्रों क्रमांक 1276 दिनांक 23.9.2014 तथा पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 27.112014 के द्वारा 1.6.2014 तक हुए अनाधिकृत निर्माणों को आम माफी देने के लिए सुझाव दिया था ।
31.5.2014 तक के अनाधिकृत निर्माणों की आम माफी योजना के लिए बैठक मे उपस्थित दिल्ली के सासंदों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी माननीय शहरी विकास मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस मांग का जोरदार समर्थन किया ।
मामले के सभी पहलुओं और जमीनी हकीकत को गौर से देखने के उपरान्त माननीय शहरी विकास मंत्री ने नेशनल केपीटल टैरीटरी आॅफ दिल्ली लाॅज (स्पेशल प्रोविजन) सेकण्ड एक्ट 2011 की अवधि 31.12.2014 से 31.12.2017 तक बढाते हुए अनाधिकृत निर्माणों के विरूध डिमालेशन एक्शन आदि न लेने की कट आॅफ डेट 2.7.2007 से बढाकर 1.6.2014 तक कर दी । जिसे कि संसद द्वारा भी स्वीकृति दे दी गयी है । भारत सरकार की इस घोषणा से दिल्ली के कई लाख मकान मालिकों को जिनके सिरों पर डिमोलेशन या सीलिंग की तलवार लटक रही थी से निजात मिलेगी और वे अपने घरों में बगैर डिमोलेशन के डर के चैन से रह सकेंगें ।
अध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि भाजपा दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने घोषणा पत्र की सभी वायदो को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है ।
भारद्वाज ने बताया है कि माननीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली सांसदों उपराज्यपाल,दिल्ली नगर निगमों के महापौर, अध्यक्ष स्थायी समिति और नेता सदन की दिल्ली में विकास कार्यो के संबंध मे होने वाली मिटिंग में उन्होने नेशनल केपीटल टैरीटरी आॅफ दिल्ली लाॅज (स्पेशल प्रोविजन) सेकण्ड एक्ट 2011 के अन्तर्गत स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगमं के प्रस्ताव संख्या 163 दिनांक 17.9.2014 का हवाला देते हुए अपने पत्रों क्रमांक 1276 दिनांक 23.9.2014 तथा पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 27.112014 के द्वारा 1.6.2014 तक हुए अनाधिकृत निर्माणों को आम माफी देने के लिए सुझाव दिया था ।
31.5.2014 तक के अनाधिकृत निर्माणों की आम माफी योजना के लिए बैठक मे उपस्थित दिल्ली के सासंदों और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने भी माननीय शहरी विकास मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस मांग का जोरदार समर्थन किया ।
मामले के सभी पहलुओं और जमीनी हकीकत को गौर से देखने के उपरान्त माननीय शहरी विकास मंत्री ने नेशनल केपीटल टैरीटरी आॅफ दिल्ली लाॅज (स्पेशल प्रोविजन) सेकण्ड एक्ट 2011 की अवधि 31.12.2014 से 31.12.2017 तक बढाते हुए अनाधिकृत निर्माणों के विरूध डिमालेशन एक्शन आदि न लेने की कट आॅफ डेट 2.7.2007 से बढाकर 1.6.2014 तक कर दी । जिसे कि संसद द्वारा भी स्वीकृति दे दी गयी है । भारत सरकार की इस घोषणा से दिल्ली के कई लाख मकान मालिकों को जिनके सिरों पर डिमोलेशन या सीलिंग की तलवार लटक रही थी से निजात मिलेगी और वे अपने घरों में बगैर डिमोलेशन के डर के चैन से रह सकेंगें ।
अध्यक्ष स्थायी समिति उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि भाजपा दिल्ली की जनता की सेवा के लिए अपने घोषणा पत्र की सभी वायदो को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प है ।
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